प्रदेश में कोविड कर्फ्यू पूर्व में किए प्रावधानों के साथ 7 सितंबर तक बढ़ाया

 

प्रदेश में कोविड कर्फ्यू पूर्व में किए प्रावधानों के साथ 7 सितंबर तक बढ़ाया

पहाड़वासी

देहरादून। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में पूर्व में किए प्रावधानों के साथ सात सितंबर तक बढ़ा दिया है। अन्य प्रदेशों से राज्य में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दो डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र की बाध्यता बरकरार की गई है। यह प्रमाण पत्र न होने पर 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सोमवार देर शाम को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते तक आगे बढ़ाने के आदेश किए हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही खुल सकेंगे जबकि साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सरकार ने कोचिंग संस्थानों, शापिंग माल, सिनेमा हाल, जिम, सैलून, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्कों में क्षमता के 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी रखने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं, शादी-समारोह में भी सिर्फ 50 मेहमानों की उपस्थिति रहेगी। इनके लिए भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

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