घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व की भांति मास्क, गमछा, दुपट्टा पहनना अनिवार्य - Pahadvasi

घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व की भांति मास्क, गमछा, दुपट्टा पहनना अनिवार्य

 

घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व की भांति मास्क, गमछा, दुपट्टा पहनना अनिवार्य

पहाड़वासी

देहरादून। कोविड संक्रमण के बढते मामलो के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने जनपद देहरादून में घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व की भांति मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्प पहनना अनिवार्य होने सम्बन्धी आदेश जारी किये हैं।

साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। आदेशों के उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। आदेशों के उल्लंघन की दशा में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500/-रूपये से 1000/-रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। उन्होंने उप जिला मजिस्टेªट/नगर मजिस्टेªट/क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।

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