अंकिता हत्याकांड का आरोपी पुलकित आर्य भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुआ
पहाड़वासी
कोटद्वार/देहरादून। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों ने सशर्त लाइव नार्काे टेस्ट की मांग की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मंगलवार को कोर्ट के सामने आरोपी पुलकित आर्य का जेल से लिखा हुआ पत्र पेश किया। इस पत्र के माध्यम से आरोपी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं।
मंगलवार को कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की ओर से अदालत के आदेश के क्रम में नार्काे टेस्ट के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्र में उसने कहा है कि पुलिस की ओर से उसके झूठे बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस राजनीतिक व्यक्तियों और मीडिया के दबाव में केवल दो प्रश्नों को ही नार्काे टेस्ट में शामिल कर रही है, जबकि अन्य तथ्यों का उजागर होना भी जरूरी है।
पुलकित ने नार्काे टेस्ट कोर्ट के संरक्षण में ही कराने की बात कही है। इसके साथ ही नार्काे टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कोर्ट के समक्ष लाइव कराने की शर्त लगाई है। यह भी शर्त लगाई गई है कि नार्काे टेस्ट की वीडियोग्राफी की टेंपरिंग न हो। नार्काे टेस्ट के दौरान उसे अपने वकील को साथ रखने की अनुमति भी प्रदान की जाए। आरोपी पुलकित आर्य ने इन सवालों को भी शामिल करने को कहा जिनमें अंकिता को नहर में धक्का किसने दिया और उसे मारने की साजिश किसने रची। घटना की शाम अंकिता अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी या उसे जबरदस्ती ले गए। क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की। क्या हमने अंकिता को किसी वीआईपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। अंकिता के परिवार एवं मित्र पुष्प के साथ अंकिता के कैसे संबंध थे। इस बारे में अंकिता ने हमें क्या-क्या बताया। अंकिता का दोस्त पुष्प उसके साथ शादी के लिए क्यों मना कर रहा था। अंकिता ने इस बारे में हम तीनों को क्या-क्या बताया।
मंगलवार को कोटद्वार की सिमलचौड़ अदालत में गहमागहमी रही। ठीक 12 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने सुनवाई शुरू की। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। करीब आधे घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि पांच जनवरी निर्धारित कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत और सहायक अभियोजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी ने नार्काे व पॉलीग्राफ कराने के पक्ष में सशक्त दलीलें दीं।
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