सहस्रधारा रोड के चैड़ीकरण में पेड़ों के कटान पर लगी रोक नैनीताल हाईकोर्ट ने हटाई
पहाड़वासी
देहरादून/हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सहस्रधारा रोड के चैड़ीकरण में 2057 पेड़ों के कटान पर लगी रोक को हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को राहत देते हुए पेड़ों का प्लांटेशन एफआरआई की निगरानी में करने को कहा है। पूर्व में हाईकोर्ट ने यहां सड़क चैड़ीकरण के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी थी।
मामले के अनुसार, देहरादून निवासी और समाजसेवी आशीष गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि देहरादून जोगीवाला से खिरसाली चैक होते हुए सहस्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चैड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। याचिका में कहा है कि देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। हर जगह हीट आईलैंड विकसित हो रहे हैं। यहां तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। एक ओर, सहस्रधारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर इस तरह के प्रस्तावित कटान से सहस्रधारा तक का पूरा रास्ता ही बिल्कुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए।
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