शस्त्र लाईसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता

शस्त्र लाईसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता

पहाड़वासी

रूद्रपुर।  जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार व उत्तराखण्ड शासन के संशोधित निर्देशानुसार शस्त्र लाईसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। उन्होने कहा है कि यदि किसी भी लाईसैंस धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाईसैंस या तीन अंकित है तो सम्बन्धित लाईसैंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाईसैंस धाकर, आम्र्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाईसैंस निरस्त सरेण्डर करना होगा।

उन्होने बताया है कि लाईसैंस की नवीनीकरण अवधी को तीन वर्ष से बढाकर पाॅच वर्ष कर दिया गया है। उन्होने बताया कि प्रत्येक शस्त्र लाईसेंस धारक को नवीनीकरण से समय तीन वर्ष के स्थान पर पाॅच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर वाॅछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा।

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