उत्तराँचल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन /उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ देहरादून के क्षेत्रीय इकाईयों/शाखाओं के दिनाँक 10 फ़रवरी 2025 से 28 फ़रवरी 2025 तक होने वाले निर्वाचन के संदर्भ में बैठक की।

देहरादून।  शनिवार, 01 फरवरी 2025,उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड एवं उप निबंधक फर्म्स, सोसाइटी एंड चिट्स देहरादून के द्वारा निर्वाचन सम्बंधित प्रकरण पर समय-समय पर जारी आदेशों के अनुक्रम में दिनाँक 30 जनवरी 2025 को पूर्व सूचित एक अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन क्षेत्रीय इकाईयों /शाखाओं के आगामी निर्वाचन के संदर्भ किया गया था। यह कि उक्त बैठक में विभिन्न विकासखंड के पदाधिकारी अनुपस्थित थे। जिस कारण जनपद देहरादून की क्षेत्रीय इकाईयों /शाखाओं के आगामी निर्वाचन पर जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने का आरोप देहरादून के शिक्षक सदस्यों के द्वारा अनुपस्थित पदाधिकारियों पर लगाया जा रहा है। यह कि आगामी निर्वाचन कार्यक्रम के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड और उप निबंधक फर्म्स, सोसाइटी एंड चिट्स देहरादून के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों और निर्देशों तथा सोसाइटी के बाइलॉज़ के अनुक्रम में शिक्षक और संगठन हित के विपरीत आपके द्वारा गलत निर्णय लिए गये हैं।

यह कि आप के अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन हेतु अतिमहत्वपूर्ण शिक्षक सूची पर अनुमोदन भी नहीं हो पाया है जोकि घोर लापरवाही और महत्वपूर्ण पदों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। पूर्व में भी आपको जनपद स्तर से अनेक बार लिखित और मौखिक निर्देशित करने पर ही आपके द्वारा अंतिम तिथि 09 दिसंबर 2024 को विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों /शाखाओं की सदस्य सूची अवलोकनार्थ हेतु जारी /चस्पा की गयी थी।

तदोपरान्त संगठन के प्रचलित संविधान 2005 में निहित प्रविधानों के अलोक में आपको एक सप्ताह का समय सूची में सुधार /शुद्धि हेतु प्रदान किया गया और निर्वाचन से पूर्व 1 माह का निर्धारित समय प्रदान किया जा चूका है, जोकि अधिकतम दिनाँक 16 जनवरी 2025 को पूर्ण हो चूका है, परन्तु आपके द्वारा आतिथि (30 जनवरी 2025) तक उक्त सूचियों को जारी करना तो दूर आपके द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है। अतः त्रुटि रहित सदस्यता सूची जिसमें अनवरत तीन वर्षों (वर्ष 2021,वर्ष 2022 व वर्ष 2023) से शिक्षक सदस्यों के नाम, वर्ष 2022 व 2023 में नवीन नियुक्ति प्राप्त शिक्षक सदस्य, वर्ष 2023 में नवीन नियुक्ति प्राप्त शिक्षक सदस्य को सम्मलित करते हुए, जिन भी सदस्यों के द्वारा जाने अनजाने अन्य संगठनों की सदस्यता प्राप्त की हो (अन्य संगठन की सदस्यता रसीद /पर्ची उपलब्ध हो) को सूची से पृथक करने के नियम का पालन करते हुए उक्त सूची को जारी /चस्पा करने हेतु आप सभी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए किसी भी अवस्था में दिनाँक 05 फरवरी 2025 तक अपने अपने क्षेत्रीय इकाई /शाखा की त्रुटिरहित सूची अनुमोदनोपरांत जारी कर चस्पा करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षक और संगठन हित में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के साथ ही उपनिबंधक फर्म्स, सोसाइटी एंड चिट्स देहरादून के निर्देशों का पालन हो सके और भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की न्यायालय अवमानना से बचा जा सके।

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