हाईकोर्ट में जोगीवाला-सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण मामले में पूर्व में पारित 2200 पेड़ों के कटान पर स्थगन आदेश को सुनवाई की अगली तिथि 20 जून नियत की

 

हाईकोर्ट में जोगीवाला-सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण मामले में पूर्व में पारित 2200 पेड़ों के कटान पर स्थगन आदेश को सुनवाई की अगली तिथि 20 जून नियत की

पहाड़वासी

देहरादून/नैनीताल। हाईकोर्ट नैनीताल ने देहरादून निवासी समाजसेवी आशीष कुमार गर्ग की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जोगीवाला-सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण मामले में पूर्व में पारित 2200 पेड़ों के कटान पर स्थगन आदेश को सुनवाई की अगली तिथि 20 जून नियत कर दी है। इस तारीख तक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

इस मामले में सरकार की ओर से वन विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा दो अलग शपथपत्र दाखिल कर कहा गया है कि 1700 पेड़ का कटान चौड़ीकरण के लिए अनिवार्य है और बाकी पेड़ को व अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा लेकिन उस जगह को चिन्हित नहीं किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है की यह चौड़ीकरण सहस्त्रधारा रोड से लेकर जोगीवाला तक लग रहे जाम से निजात दिलाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से बहस की दौरान यह कहा गया की जलवायु परिवर्तन की दर बहुत भीषण हो गयी है। ऐसे में यह प्रस्तावित चौड़ीकरण बड़ी आसानी से अतिक्रमण, बिजली के खम्बे, वायरिंग को अंडरग्राउंड करके भी किया जा सकता है और इसमें पेड़ो के कटान पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की और से यह भी कहा गया की प्रस्तावित चौड़ीकरण से देहरादून के पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने मामले में जल्दी सुनवाई की मांग की। दोनों पक्षों को सुनते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून नियत कर दी। तब तक याचिकाकर्ता को सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्रों पर प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

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