हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष को नैनीताल हाइकोर्ट ने भेजा नोटिस
पहाड़वासी
नैनीताल/देहरादून। हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चैधरी सहित तीन अन्य की ओर से अभी तक जिला पंचायत को करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सविता चैधरी, कुसुम, विजयपाल और मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी किया है। मंगलौर निवासी अमित कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा है कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष व तीन अन्य ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिला पंचायत हरिद्वार में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की जिसकी जांच गढ़वाल के मंडलायुक्त की ओर से की गई। जांच में अनियमितता की पुष्टि भी हुई।
इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया और उनके पांच वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। कोर्ट की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष से 6,08,37,676 रुपये वसूलने के आदेश दिए गए। कुसुम, विजयपाल व मोहहमद ताहिर से 3,34,72,117 रुपये वसूलने के आदेश हुए। इसे अभी तक जिला प्रशासन की ओर से नहीं वसूला गया। उनसे यह राशि वसूली जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चैधरी सहित तीन अन्य की ओर से अभी तक जिला पंचायत को करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सविता चैधरी, कुसुम, विजयपाल और मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी किया है।
188V sở hữu sảnh nổ hũ có tỷ lệ RTP lên đến 97%, giúp người chơi dễ dàng về bờ và kiếm thêm thu nhập từ các vòng quay may mắn. TONY07-01